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अयोध्या के भू माफियाओं में मचा हड़कंप राजकुमार दास व महन्थ कमल नयन दास सहित 5 के विरुद्ध एफआईआर दर्ज करने का आदेश
अयोध्या
अयोध्या अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्री आमिर सुहेल की अदालत ने पीड़ित सदर बाजार थाना कैंट निवासी पंचमुखी हनुमान मंदिर के महन्थ चतुर्थभुज दास उर्फ चंदा बाबा की 156,3 की याचिका पर सुनवाई कर अयोध्या जानकीघाट निवासी राम बल्लभाकुंज के बहुचर्चित अधिकारी राज कुमार दास व मणि राम दास छावनी के श्रीमहंत नृत्य गोपाल दास महराज के उत्तराधिकारी महन्थ कमल नयन दास व महन्थ विमल दास व उनके सहयोगी वीरेंद्र नाथ राय व संजय यादव के विरुद्ध कैंट थाने में गम्भीर धाराओं में एफआईआर दर्ज करने का आदेश दिया गया है जिससे भू माफियाओं में हड़कम्प मच गया है इन सभी पर आरोप है कि थाना कैंट अंतर्गत गुप्तारघाट स्थित लक्ष्मी नरसिंह मंदिर पर अवैध कब्जा कर मृतक महन्थ बलराम दास सहित 10अन्य गवाहों के फर्जी हस्ताक्षर बना कर कूट रचित महज्जरनामा तैयार कर डिप्टी रजिस्टार कार्यालय में 26 दिसम्बर 2022 को रजिस्टर्ड करवा लिया था तथा महन्थ चतुर्भुज दास उर्फ चन्दाबाबा पर जानलेवा हमला हुवा था इस प्रकरण में पीड़ित महन्थ चतुर्भुज दास उर्फ चंदा बाबा ने उच्च अधिकारियों से न्याय की गुहार लगाई थी जब कोई सुनवाई न हुई तो वे न्यायालय में आरोपियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने की मांग की थी जिस पर यह आदेश जारी हुवा है तथा दो अन्य मामले में भी चन्दाबाबा के पक्ष में न्यायालय ने आदेश जारी किया है जिसे कैंट थाने की पुलिस को त्वरित कार्यवाही करने को कहा है तथा एफआईआर दर्ज कर आरोपियों के खिलाफ विवेचना करने का आदेश पारित किया है उक्त जानकारी पीड़ीत महन्थ चतुर्भुज दास उर्फ चन्दाबाबा के वरिष्ठ अधिवक्ता शैलेन्द्र सिंह ने दी|