पीड़ित रामसजन वर्मा की याचिका पर महन्थ मुरली दास को कोर्ट अवमानना के दोषी करार संपत्ति होगी कुर्क
अयोध्या धाम
अयोध्या से बड़ी खबर पीड़ित ग्राम जीयनपुर थाना कोतवाली अयोध्या निवासी रामसजन वर्मा की अयोध्या रेलवे स्टेशन रोड स्थित जलवनपुरा मुहल्ले में गुंडागर्दी के बलपर अवैध रूप से खोले गए हनुमत रेस्टोरेंट के खिलाफ माननीय न्यायालय अपर सिविल जज सीनियर डिवीजन द्वितीय एसीजीएम अयोध्या ने पीड़ित रामसजन वर्मा के पक्ष में फैसला सुनाते हुवे अयोध्या हनुमानगढ़ी हरिद्वारीपट्टी के चर्चित श्रीमहंत मुरली दास को कोर्ट अवमानना में दोषी करार किया है तथा 6 माह के लिए उनकी संपत्ति को कुर्की करने आदेश जारी किया है जब कि पीड़ित के पक्ष में पहले से ही उक्त भूमि पर न्यायालय ने स्थगन आदेश जारी कर रखा था फिर भी विपक्षी पुलिस को गुमराह करके उक्त जमीन पर जबरन कब्जा कर हनुमत रेस्टोरेंट खोल लिया था जिससे आहत होकर रामसजन वर्मा ने न्यायालय में कोर्ट अवमानना का मुकदमा महन्थ मुरली दास व उनके सहयोगी राम भद्र दास अर्चना पाण्डेय तथा तत्कालीन कोतवाली अयोध्या प्रभारी निरीक्षक देवेंद्र पाण्डेय व तत्कालीन रायगंज चौकी प्रभारी पीड़ित रामसजन वर्मा की याचिका पर महन्थ मुरली दास को कोर्ट अवमानना के दोषी करार संपत्ति होगी कुर्क
अयोध्या धाम
अयोध्या से बड़ी खबर पीड़ित ग्राम जीयनपुर थाना कोतवाली अयोध्या निवासी रामसजन वर्मा की अयोध्या रेलवे स्टेशन रोड स्थित जलवनपुरा मुहल्ले में गुंडागर्दी के बलपर अवैध रूप से खोले गए हनुमत रेस्टोरेंट के खिलाफ माननीय न्यायालय अपर सिविल जज सीनियर डिवीजन द्वितीय एसीजीएम अयोध्या ने पीड़ित रामसजन वर्मा के पक्ष में फैसला सुनाते हुवे अयोध्या हनुमानगढ़ी हरिद्वारीपट्टी के चर्चित श्रीमहंत मुरली दास को कोर्ट अवमानना में दोषी करार किया है तथा 6 माह के लिए उनकी संपत्ति को कुर्की करने आदेश जारी किया है जब कि पीड़ित के पक्ष में पहले से ही उक्त भूमि पर न्यायालय ने स्थगन आदेश जारी कर रखा था फिर भी विपक्षी पुलिस को गुमराह करके उक्त जमीन पर जबरन कब्जा कर हनुमत रेस्टोरेंट खोल लिया था जिससे आहत होकर रामसजन वर्मा ने न्यायालय में कोर्ट अवमानना का मुकदमा महन्थ मुरली दास व उनके सहयोगी राम भद्र दास अर्चना पाण्डेय तथा तत्कालीन कोतवाली अयोध्या प्रभारी निरीक्षक देवेंद्र पाण्डेय व तत्कालीन रायगंज चौकी प्रभारी रामप्रकाश मिश्रा के विरुद्ध वाद दायर किया था जिसमें वादी मुकदमा के सिविल कोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता देवकीनंदन त्रिपाठी ने वादी का पक्ष मजबूती से रखा साक्ष्य के आधार पर माननीय न्यायालय ने फैसला सुनाया है जिससे विपक्षी खेमे में खलबली मच गई है और दहशत ब्याप्त हो गया है जिला प्रशासन ने भी सड़क चौड़ीकरण के लिए अवैध रूप से खोले हनुमत रेस्टोरेंट पर बुलडोजर चला कर अवैध निर्माण को धवस्त कर दिया है जिसे पीड़ित रामसजन वर्मा ने अपनी जीत बताकर माननीय न्यायालय के प्रति आभार प्रकट किया है अब इस मामले की अगली सुनवाई 11 मार्च को होगी उक्त जानकारी वादी के वरिष्ठ अधिवक्ता देवकीनंदन त्रिपाठी ने दी है मिश्रा के विरुद्ध वाद दायर किया था जिसमें वादी मुकदमा के सिविल कोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता देवकीनंदन त्रिपाठी ने वादी का पक्ष मजबूती से रखा साक्ष्य के आधार पर माननीय न्यायालय ने फैसला सुनाया है जिससे विपक्षी खेमे में खलबली मच गई है और दहशत ब्याप्त हो गया है जिला प्रशासन ने भी सड़क चौड़ीकरण के लिए अवैध रूप से खोले हनुमत रेस्टोरेंट पर बुलडोजर चला कर अवैध निर्माण को धवस्त कर दिया है जिसे पीड़ित रामसजन वर्मा ने अपनी जीत बताकर माननीय न्यायालय के प्रति आभार प्रकट किया है अब इस मामले की अगली सुनवाई 11 मार्च को होगी उक्त जानकारी वादी के वरिष्ठ अधिवक्ता देवकीनंदन त्रिपाठी ने दी है