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रामसजन वर्मा की याचिका पर जालसाजी कर जमीन हड़पने के मामले में महन्थ मुरली दास अन्य तीन के विरुद्ध सीजीएम कोर्ट ने दिया पुनः विवेचना का आदेश
अयोध्या धाम
अयोध्या फर्जी दस्तावेजों के सहारे जमीन हड़पने के मामले में हनुमानगढ़ी के चर्चित महन्थ मुरली दास सहित तीन के विरुद्ध कोर्ट ने दिया पुनः विवेचना करने का आदेश यह मामला थाना कोतवाली अयोध्या के अन्तर्गत रहने वाले पीड़ित राम सजन वर्मा ग्राम जीयनपुर अयोध्या के द्वारा मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट की आदलत में अयोध्या कोतवाली पुलिस विवेचक के द्वारा फाइनल रिपोर्ट लगा देने पर पीड़ित के वरिष्ठ अधिवक्ता देवकीनंदन त्रिपाठी ने प्रोटेस्ट याचिका दायर की थी जिस पर अधिवक्ता महोदय ने न्यायालय में लंबी
बहस की जिसे सुनकर विवेचक की फाइनल रिपोर्ट को गलत मानते हुवे रद्द कर दिया तथा जालसाजी धोखाधड़ी कर फर्जी दस्तावेज तैयार कर जमीन हथियाने के मामले में हनुमानगढ़ी हरिद्वारी पट्टी के चर्चित महन्थ मुरली दास व जवाहिर केवट ,सुरेश प्रसाद तथा कृष्ण विहारी उर्फ दद्दन श्रीवास्तव के विरुद्ध मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट भब्या तिवारी ने सी ओ अयोध्या को दिए पुनः विवेचना कराने का आदेश दिया है जिसमे कहा गया है कि आदेश में अंकित प्रेक्षणों के परिपेक्ष्य में किसी उच्च अधिकारी से अग्रिम विवेचना कराकर न्यायालय में आख्या प्रस्तुत करें यह मुकदमा वर्ष 2018 में कोतवाली अयोध्या में पीड़ित रामसजन वर्मा ने मुकदमा अपराध संख्या 662 /18 धारा 419,420,467,468,471,447 महन्थ मुरली दास व उनके तीन सहयोगियों के खिलाफ दर्ज कराया था जिसमे दो बार विवेचक ने सिर्फ आरोपियों का बचाव करते हुवे सबूतों की अनदेखी कर फाइनल रिपोर्ट लगाया दिया था जिसे पीड़ित रामसजन वर्मा ने अपने वरिष्ठ
अधिवक्ता के देवकीनंदन त्रिपाठी के माध्यम से न्यायालय में चैनेन्ज किया जिसे माननीय ने स्वीकार कर तीसरी बार पुनः विवेचना का आदेश मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट भब्या तिवारी ने दिया है जिससे भू माफियाओं में हड़कंप मच गया है