Uncategorized
रामभद्र दास व 5अन्य को छेड़खानी के आरोप में 18 मई को एससी एस टी कोर्ट में हाजिर होने का आदेश-विमला देवी
अयोध्या धाम
अयोध्या कोतवाली के अंतर्गत रेलवे स्टेशन रोड जलवापुरा निवासी पीड़ित विमला देवी के द्वारा कोतवाली अयोध्या में दर्ज कराए गए हरिजन एक्ट मारपीट मुकदमे में न्यायालय एससी एसटी कोर्ट में सुनवाई के दौरान पीड़िता के वरिष्ठ अधिवक्ता अनिल कुमार अवस्थी की बहस सुनने के बाद छेड़खानी की धारा में भी न्यायालय ने आरोपित कर अभियुक्तगण को आगामी 18 मई को तलब किया है जिससे आरोपियों की मुसीबत बढ़ गई है क्यो अयोध्या कोतवाली पुलिस ने इस मामले में हरिजन एक्ट व मारपीट के आरोप में आरोप पत्र दाखिल अभियुक्तों राम भद्रदास व उनके बेटे अनिकेत उर्फ आदित्य पाण्डेय व कथित भांजा अंकुर सिंह प्रबंधक नवीन यादव व सहयोगी सरदार वीरेन्द्र पाल सिंह के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल किया था पर छेड़खानी की धारा नही लगाई थी जिसे न्यायालय ने पीड़िता व गवाहों के बयान के आधार पर छेड़खानी की धारा बढ़ा दी है जिससे अब आरोपियों को छेड़खानी में भी जमानत कराना पड़ेगा जिसकी अगली सुनवाई आगामी 18 मई न्यायालय ने सुनिश्चित की है उक्त जानकारी पीड़िता के वरिष्ठ अधिवक्ता अनिल कुमार अवस्थी ने दी जानकारी |