भगवान राम को जूते की माला पहनाने वाला राम द्रोही महन्थ युगल किशोर को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश करने का हुआ आदेश
अयोध्या
न्यायालय अपर सिविल जज जूनियर डिवीजन द्वितीय न्यायिक मजिस्ट्रेट सुलोचना वर्मा की अदालत में चल रहे मानहानि के केश में भगवान राम को जूतों की माला पहनाने व भगवत गीता जलाने के आरोपी चर्चित राम द्रोही पूर्व संपादक श्रीराम जन्मभूमि हिंदी साप्ताहिक महन्थ युगल किशोर शरण सास्त्री चेला राम मनोहर पुत्र अनन्त राम यादव निवासी सरयू कुंज दुराही कुँवा रामकोट थाना राम जन्मभूमि अयोध्या के खिलाफ चल रहे मानहानि केस महेंद्र त्रिपाठी बनाम महन्थ युगल किशोर शरण सास्त्री के परिवाद में पांच पेशियों से भी *गिरफ्तारी का आदेश जारी है जिसे थाना राम जन्मभूमि की पुलिस गिरफ्तार नही कर पा रही* है जिसमे आगामी 12 जुलाई24 को तिथि निश्चित है जिसमे राम द्रोही को न्यायालय में हाजिर होना है और इसी मुकदमे में महन्थ युगल किशोर सरण सास्त्री की जमानत लेने वालों जमानतदारों को भी न्यायालय ने नोटिस जारी कर12 जुलाई को उपस्थित होने का आदेश दिया है जिसमे जमानतदार रवि कुमार यादव पुत्र तुलसी राम यादव निवासी मौदहा दक्षिण कोतवाली नगर फैज़ाबाद जनपद अयोध्या व अजय कुमार पुत्र परशुराम निवासी हाजीपुर बरसेंडी बड़ागांव थाना रौनाही फैज़ाबाद जनपद अयोध्या को भी न्यायालय ने नोटिस जारी कर 12 जुलाई 24 को न्यायालय में तलब कर लिया है।
आप को बताते चले कि महन्थ युगल किशोर शरण सास्त्री श्रीराम जन्मभूमि हिंदी साप्ताहिक समाचार पत्र का सम्पादक था और अपने समाचार पत्र में केवल सन्तों महन्तों के खिलाफ समाचार प्रकाशित करता था और बाबरी मस्जिद विध्वंस के मुकदमे में बाबरी मस्जिद की तरफ से गवाह था और राम मंदिर के खिलाफ गवाही भी दिया था और चंद रुपयों की लालच में यह राम द्रोही लखनऊ के दारुल सभा पर आयोजित वर्ष 2006 में शूद्र सम्मेलन में मुख्य अतिथि बनकर अयोध्या से गया था जहां इसने भगवान राम को जूते की माला पहनाकर भगवत गीता जलाया था तो एकत्र जनता ने जम कर धुनाई कर पुलिस के हवाले कर दिया था। पुलिस के द्वारा हजरतगंज थाने में राष्ट्र द्रोह की धारा 153A के तहत मुकदमा दर्ज कर पुलसिया सेवा कर जेल भेज दिया था और लखनऊ जेल में अयोध्या के अपने अन्य साथियों के साथ कई महीनों बंद था । जेल में कैदियों को जब पता चला कि इसने भगवान राम को जूते की माला पहनाया और भगवत गीता जलाया है तो कैदियों ने भी इसकी जम कर धुनाई की थी और लैट्रिन टैंक में बंद कर दिया था और लखनऊ के वकीलों ने भी इसकी धुनाई की थी और इसका केस लड़ने से मना कर दिया था जब इसकी सूचना अयोध्या के सन्तों महन्तों को हुई तो इस राम द्रोही को अयोध्याधाम में प्रवेश पर रोक लगा दिया था तथा इसका हुक्का पानी बंद कर इसे मंदिर में घुसने पर पाँवन्द किया था तथा प्रेस क्लब अयोध्या के अध्यक्ष महेंद्र त्रिपाठी ने भी अपना विरोध प्रगट कर इसकी पत्रकार मान्यता समाप्त करवाई और इसका समाचार पत्र प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया में शिकायत कर बंद करवा दिया था। मंदिर मस्जिद के चले मुकदमे में यह राम द्रोही बाबरी मस्जिद का गवाह था इस कारण इसे शैडो गनर मिला हुआ था उसे भी हटवा दिया था तो वह बौखलाहट में पूरे समाचार पत्र में श्री त्रिपाठी के खिलाफ अभद्र टिप्पणी कर अशोभनीय लेख प्रकाशित किया था तो श्री त्रिपाठी ने इसके खिलाफ मानहानि का केस न्यायालय में दायर किया था लगभग डेढ़ दशक से यह मानहानि का मुकदमा चल रहा है और यह कई बार जेल जा चुका है और थाना राम जन्मभूमि की पुलिस ने इसे काफी दिनों तक जिला बदर भी कर रखा था। कोर्ट की कार्यवाही में अनुपस्थित होने के कारण अब न्यायालय ने कड़ा एक्शन लिया है जिसे थाना प्रभारी निरीक्षक श्रीराम जन्मभूमि को न्यायालय द्वारा आदेश दिया गया है कि उसे गिरफ्तार कर 12 जुलाई को पेश किया जाए और जमानत रद्द करने के लिए जमानतदारों को भी नोटिस जारी कर न्यायालय में तलब किया है।