Uncategorized

प्रेस काउंसिल सदस्य सुमन गुप्ता को मानहानि के केस मे जमानत कराने का आदेश?

अयोध्या

मानहानि के केश में वर्ष 2013 से लुका छुफी का खेल खेल रही प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया की सदस्त स्थानीय दैनिक जनमोर्चा की उप सम्पादक शुश्री सुमन गुप्ता को धारा 500 मानहानि के केस में जमानत कराने का आदेश डॉ एकता सिंह की अदालत ने 13 दिसंबर तक जमानत कराने का आदेश दिया है ऐसा न करने पर न्यायालय गैर जमानती वारंट जारी करेगा यह मामला प्रेस क्लब अयोध्या के अध्यक्ष महेंद्र त्रिपाठी ने सुश्री सुमन गुप्ता के खिलाफ एक परिवाद न्यायालय में दर्ज कराया था जिसमे एसीजेएम न्यायालय में उनके विरुद्ध वर्ष 2013 में धारा 500 में तलब किया था तब से लगातार सम्मन जारी होने के बाद से गलत आख्या पुलिस से भेजवा जा रहा था जिसे वादी के वरिष्ठ अधिवक्ता सन्तोष वर्मा के द्वारा चैलेंज किया गया था जिस पर सुमन गुप्ता अपने अधिवक्ता रवि पाठक के माध्यम से न्यायालय हाजिर हुई और कहा कि उनकी बल्दीयत गलत दी गई है इस लिए केस नही चलाया जा सकता तो उसे भी वादी के अधिवक्ता सन्तोष वर्मा ने चैलेंज किया उसी बल्दीयत पर धारा 420 में कोतवाली नगर में दर्ज जालसाजी धोखाधड़ी के मुकदमे में वादी मुकदमा शिव सामन्त मौर्य से समझौता किया है उस पर हस्ताक्षर भी मय फोटो ग्राफ के साथ न्यायालय में दाखिल कर रखा है जिसमे कहा गया कि सुश्री सुमन गुप्ता व उनके अन्य सहयोगी फर्जी पत्रकारिता का विद्यालय कमिश्नर के बंगले के सामने चलाते थे और आई कार्ड अवध विश्वविद्यालय का जारी करते थे जब कि अवध विश्वविद्यालय ने पत्रकार मान्यता नही दी थी न्यायालय ने सबूतों के आधार पर सुश्री सुमन गुप्ता की जालसाजी धोखाधड़ी को पकड़ा और उसी आधार पर आदेश जारी कर दिया है |

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button
error: Content is protected !!