Uncategorized

रामसजन वर्मा के मामले में केस डायरी के साथ सीओ अयोध्या 14 अगस्त को न्यायालय में तलब

अयोध्या

अयोध्या कोतवाली के अंतर्गत ग्राम जियनपुर निवासी रामसजन वर्मा के द्वारा दर्ज कराए गए अभियुक्तों के खिलाफ अयोध्या कोतवाली में न्यायालय के आदेश 156/3 के तहत मुकदमा अपराध संख्या 662/2018 धारा 419,420,467,478,471,447,आईपीसी के तहत दर्ज हुआ था जिसमे अभियुक्तों में हनुमानगढ़ी के चर्चित हरिद्वारी पट्टी के श्री महन्थ मुरली दास ,जवाहिर केवट ,सुरेश प्रसाद ,कृष्ण विहारी उर्फ ददन श्रीवास्तव कथित मुख्तार श्रीमहन्त मुरली दास हरिद्वारी पट्टी अयोध्या है जिसमे विवेचक के द्वारा तीन बार विवेचना कर अंतिम रिपोर्ट लगा कर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट के न्यायालय में न्यायालय में भेज दिया था जिसे पीड़ित रामसजन वर्मा ने अपने वरिष्ठ अधिवक्ता देवकीनंदन त्रिपाठी के माध्यम से बहस कर न्यायालय को सबूतों और साक्ष्यों व गवाहों की अन्देखी का आरोप लगाते हुए चैलेंज किया था जिस पर न्यायालय द्वारा पुनः विवेचना का आदेश सीओ अयोध्या को दिया था पर सीओ अयोध्या आशुतोष त्रिपाठी ने भी विवेचना की प्रगति आख्या नही दिया जिससे मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट फैज़ाबाद ने सीओ अयोध्या आशुतोष त्रिपाठी को मय केस डायरी के साथ आगामी 14 अगस्त को न्यायालय में तलब कर लिया है जिससे पुलिस महकमे तहलका मच गया है |

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button
error: Content is protected !!